| कार्य प्रणाली | जिम्मेवारियां | कार्य समय | दस्तावेज (फार्म) | दस्तावेज फार्म न0 |
1. | नगर निगम द्वारा अपनी जगह में भिन्न-2 जगहो पर दूकानों का निमार्ण किया हुआ है जो कि निगम द्वारा पहले ही बोली/अलाट किया हुआ है जिस बारे एक डिमाण्ड रजिस्टर बनाया हुआ है । | किराया लिपिक | | डिमाण्ड रजिस्टर | |
2. | यदि निगम मे नई दूकानो का निमार्ण होता है तो उच्च अधिकारियो की अनुमति उपरान्त उसे अखबारो मे विज्ञापन निकालकर खुली बोली द्वारा किराये पर छोडा जाता है । | भूमि अधिकारी | | | |
3. | सभी किरायेदारो द्वारा हर माह की 7 तारीख तक अपना किराया, किराया लिपिक के पास जमा कराना होता है तथा किराया लिपिक द्वारा किराये की रसीद जारी करके दी जाती है । | किराया लिपिक | प्रत्येक कार्य दिवस | जी-8 रसीद | |
4. | किराया लिपिक द्वारा पूरी राशि उसी दिन निगम खजान्ची के पास जमा करा दी जाती है । | किराया लिपिक | प्रति दिन | | |
5. | सरकारी हिदयतानुसार कोई भी किरायेदार निर्धारित तिथि के दो महिने तक अपना किराया जमा नही कराता है तो उससे किराये का 12 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जाता है । | किराया लिपिक | मासिक | | |
6. | बकायादारों को किराया लिपिक नोटिस द्वारा सूचित करता है तथा मौके पर जाकर भी वसूली करता है । | किराया लिपिक | प्रति दिन साय 2.00 बजे बाद | नोटिस पत्र एवं जी-8 | |
7. | यदि नोटिस के बाद भी किरायेदार किराया जमा नही कराता है तो निगम पैरोकार के माध्यम से कोर्ट मे कानुनी कार्यवाही करता है । | पैरोकार | | | |