Land & Licence Branch

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विभाग मे कार्यप्रणाली का ब्यौरा

1 मैरिज रजिस्ट्रेशन
कार्य प्रणालीजिम्मेवारियांकार्य समयदस्तावेज (फार्म)दस्तावेज फार्म न0
1.
विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये सभी आवेदको को एक निर्धारित प्रारूप मे आवेदन करना होता है जो कि इण्टरनेट से या सम्बन्धित लिपिक से प्राप्त किया जा सकता है ।मैरिज रजिस्ट्रेशन लिपिकमंगलवार व गुरूवारफार्म 3(3)a and 4(a)FXX(MCR/ADM/LO-P-01)
2.
आवेदन निम्न दस्तावेजो के साथ सम्बन्धित लिपिक के पास देना होता है तथा पूर्ण दस्तावेजो की जांच उपरान्त आवेदन जमा कर लिया जाता है :-
•आयु प्रमाण पत्र वर एवं वधु दोनो के लिये
•निवास स्थान प्रमाण पत्र
•विवाह का सबूत
•सरकार द्वारा निर्धारित फीस की चालान की रसीद
•वर वधू का शपथ पत्र
•गवाहो का शपथ पत्र
मैरिज रजिस्ट्रेशन लिपिकमंगलवार व गुरूवारमैरिज रजिस्टरFXX/MCR/ADM/LO-P-02
3.
सम्बन्धित लिपिक मेरिज रजिस्टार के सम्मुख प्रस्तुत करेगा ।मैरिज रजिस्ट्रेशन लिपिक2 दिन  
4.
मैरिज रजिस्टार सम्बन्धित फाईल से सन्तुष्ट होने पर मेरिज रजिस्टेशन सर्टिफीकेट जारी करेगा ।मैरिज रजिस्टार कम कार्यकारी अधिकारीएक दिनफार्म IV (See Rule 3 (3)(d)FXX(MCR/ADM/LO-P-03
5.
मैरिज रजिस्टेशन सर्टिफीकेट निगम के रजिस्टर मे दर्ज करके जारी किये जाता है ।मैरिज रजिस्ट्रेशन लिपिकमंगलवार व गुरूवारमैरिज रजिस्टर फार्म-IIFXX(MCR/ADM/LO-P-05
6.
नियमानुसार इसे 15 दिन मे जारी किया जाना चाहिए लेकिन कार्यालय द्वारा 7 दिन मे जारी कर दिया जाता है।मैरिज रजिस्ट्रेशन लिपिक15 दिन  
7.
किसी आवेदक की शादी को 90 दिन से ज्यादा हो गये हो तो सम्बन्धित फाईल की औपचारिकता पूरी कराकर उप मण्डल अधिकारी (ना0) एवं जिला मैरिज रजिस्टार के पास स्वीकृती हेतु भेजी जाती है तथा उनकी स्वीकृति उपरान्त तुरन्त सर्टिफीकेट जारी कर दिया जाता है ।मैरिज रजिस्ट्रेशन लिपिक21 दिन  

2. हाथरेहडी, रिक्शा, बैल ठेला बग्गी आदि के लाईसेंस
कार्य प्रणालीजिम्मेवारियांकार्य समयदस्तावेज (फार्म)दस्तावेज फार्म न0
1.
. हाथरेहडी, रिक्शा, बैल ठेला बग्गी आदि के लाईसेंस निगम द्वारा एक वर्ष के लिये बनाये जाते है जो प्रत्येक लाईसेंस मार्च महिने मे बनाये जाते है तथा 1 अप्रेल से लागू होते है । नये लाईसेंस बनाने एवं नवीनीकरण करने के लिये आयुक्त महोदय की अनुमति उपरान्त पूरे शहर मे मुनादी कराकर लोगो को सूचित किया जाता है ।भूमि अधिकारी एवं लाईसेंस लिपिकवार्षिकविज्ञापन द्वारा 
2.
सभी आवेदको को विज्ञापन के बाद निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रारूप में एक प्रार्थना पत्र भू शाखा में देना होता है ।लाईसेंस लिपिकनिर्धारित तिथिफार्म न0FXX(MCR/ADM/LO-P-06
3.
सभी प्रार्थना पत्रो का एक रजिस्टर मे इन्द्राज किया जाता है ।लाईसेंस लिपिकप्रति दिनलाईसेंस रजिस्टरFXX(MCR/ADM/LO-P-07
4.
सभी आवेदको से निगम द्वारा निर्धारित फीस प्राप्त करके रसीद जारी की जाती है ।लाईसेंस लिपिकनिविदा तिथिजी-8FXX(MCR/ADM/LO-P-08
5.
रसीदो से प्राप्त पूरी राशि निगम के खजांची के पास उसी दिन जमा कर दी जाती है ।लाईसेंस लिपिकउसी दिन  
6.
आवेदन पत्र एवं रसीद के आधार पर भू अधिकारी द्वारा लाईसेंस जारी कर दिया जाता है ।भू-अधिकारीदो दिनफार्म न0 
7.
आयुक्त महोदय की अनुमति उपरान्त विभिन्नय व्यवसायो के लाईसेंस के नई दर निर्धारित करके केस मंजुरी हेतु सरकार को भेजे जाते है ।भू- अधिकारी   

3. विज्ञापन
कार्य प्रणालीजिम्मेवारियांकार्य समयदस्तावेज (फार्म)दस्तावेज फार्म न0
1.
नगर निगम क्षेत्र मे विज्ञापन के लिये स्थान चिन्हित किये जाता है ।भू-अधिकारीसमय-2 पर  
2.
सरकारी हिदायतानुसार मण्डलायुक्त की अध्यक्षता मे एक कमेटी का गठन किया जाता है तथा कमेटी द्वारा विज्ञापनो की त्मेमतअम च्तपबम निर्धारित की जाती है ।मण्डलायुक्त, आयुक्त नगर निगम, सयुक्त आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी,एव भू अधिकारी नगर निगम कमेटी के सदस्य होते हैप्रति वर्ष  
3.
अखबारो के माध्यम से विज्ञापन द्वारा निविदा आमन्त्रित की जाती है तथा एक निर्धारित प्रारूप में निर्धारित तिथि तक आवेदन करना होता है ।भू अधिकारीप्रति वर्षफार्म न0 
4.
सभी आवेदको के आवेदन को एक रजिस्टर मे दर्ज किया जाता है ।लाईसेंस लिपिकउसी दिननिविदा रजिस्टर 
5.
जिस फर्म का Reserve Price से ज्यादा एवं सबसे अधिक मुल्य हो उसको विज्ञापन का ठेका दे दिया जाता है एवं इकरारनामा करा लिया जाता है ।गठित कमेटीनिर्धारित तिथिइकरारनामा प्रारूप 

4. आपत्ति जनक लाईसेंस एवं मोबाईल टावर लगाना
कार्य प्रणालीजिम्मेवारियांकार्य समयदस्तावेज (फार्म)दस्तावेज फार्म न0
1.
DTL लाईसैंस निगम द्वारा एक वर्ष के लिये मार्च महिने मे बनाये जाते है तथा 1 अप्रेल से लागू होते है । नये लाईसंस बनाने एवं नवीनीकरण करने के लिये आयुक्त महोदय की अनुमति उपरान्त पूरे शहर मे विज्ञापन द्वारा लोगो को सूचित किया जाता है यदि कोई आवेदक एक अप्रेल के बाद अपना आवेदन करता है तो उसे भी विज्ञापन की शर्तो के अनुसार 31 मार्च तक का ही लाईसेंस जारी किया जायेगा ।भूमि अधिकारी एवं लाईसेंस लिपिकप्रति वर्षविज्ञापन 
2.
सभी आवेदको को विज्ञापन के बाद निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रारूप में एक प्रार्थना पत्र भू शाखा में देना होता है ।लाईसेंस लिपिकनिर्धारित तिथिफार्म न0 
3.
सभी प्रार्थना पत्रो का एक रजिस्टर मे इन्द्राज किया जाता है ।लाईसेंस लिपिकप्रति वर्षलाईसेंस रजिस्टर 
4.
सभी आवेदको से निगम द्वारा निर्धारित फीस प्राप्त करके रसीद जारी की जाती है ।लाईसेंस लिपिकउसी दिनजी-8निगम द्वारा निर्धारित रेट
5.
रसीदो से प्राप्त पूरी राशि निगम के खजांची के पास उसी दिन जमा कर दी जाती है ।लाईसेंस लिपिकउसी दिन  
6.
आवेदन पत्र एवं रसीद के आधार पर भू अधिकारी द्वारा लाईसेंस जारी कर दिया जाता है ।भू-अधिकारीतीन दिन मेंफार्म न0 
7.
कोई भी कम्पनी निगम क्षेत्र मे मोबाईल टावर लगाना चाहती है तो उस कम्पनी को सम्बन्धित लिपिक के पास निर्धारित प्रारूप मे एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है ।लाईसेंस लिपिककिसी भी कार्य दिवसफार्म न0 
8.
आवेदन का एक रजिस्टर मे दर्ज किया जाता है ।लाईसेंस लिपिकप्रति दिनआवेदन रजिस्टर 
9.
आवेदन प्राप्ति के बाद टावर लगाने वाली जगह का मौका देखा जाता है ।भू-अधिकारी15 दन में  
10.
यदि उचित हो तो मौके की रिपोर्ट आवेदन सहित कार्यकारी अधिकारी के पास स्वीकृति हेतु भेजी जाती हैकार्यकारी अधिकारी2 कार्य दिवस  
11.
कार्यकारी अधिकारी की स्वीकृति के बाद फाईल सयुंक्त आयुक्त के पास स्वीकृति हेतु भेजी जाती है ।सयुंक्त आयुक्त3 कार्य दिवस  
12.
सयुंक्त आयुक्त की स्वीकृति के बाद फाईल आयुक्त महोदय के पास स्वीकृति हेतु भेजी जाती है ।आयुक्त5 कार्य दिवस  
13.
उच्च अधिकारियो की स्वीकृति उपरान्तएक रजिस्टर मे इन्द्राज करके आवेदक को टावर लगाने की अनुमति पत्र प्रदान कर दिया जाता है ।लाईसेंस लिपिकउसी दिनलाईसेंस रजिस्टर 

5. किराया वसूली
कार्य प्रणालीजिम्मेवारियांकार्य समयदस्तावेज (फार्म)दस्तावेज फार्म न0
1.
नगर निगम द्वारा अपनी जगह में भिन्न-2 जगहो पर दूकानों का निमार्ण किया हुआ है जो कि निगम द्वारा पहले ही बोली/अलाट किया हुआ है जिस बारे एक डिमाण्ड रजिस्टर बनाया हुआ है ।किराया लिपिक डिमाण्ड रजिस्टर 
2.
यदि निगम मे नई दूकानो का निमार्ण होता है तो उच्च अधिकारियो की अनुमति उपरान्त उसे अखबारो मे विज्ञापन निकालकर खुली बोली द्वारा किराये पर छोडा जाता है ।भूमि अधिकारी   
3.
सभी किरायेदारो द्वारा हर माह की 7 तारीख तक अपना किराया, किराया लिपिक के पास जमा कराना होता है तथा किराया लिपिक द्वारा किराये की रसीद जारी करके दी जाती है ।किराया लिपिकप्रत्येक कार्य दिवसजी-8 रसीद 
4.
किराया लिपिक द्वारा पूरी राशि उसी दिन निगम खजान्ची के पास जमा करा दी जाती है ।किराया लिपिकप्रति दिन  
5.
सरकारी हिदयतानुसार कोई भी किरायेदार निर्धारित तिथि के दो महिने तक अपना किराया जमा नही कराता है तो उससे किराये का 12 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जाता है ।किराया लिपिकमासिक  
6.
बकायादारों को किराया लिपिक नोटिस द्वारा सूचित करता है तथा मौके पर जाकर भी वसूली करता है ।किराया लिपिकप्रति दिन साय 2.00 बजे बादनोटिस पत्र एवं जी-8 
7.
यदि नोटिस के बाद भी किरायेदार किराया जमा नही कराता है तो निगम पैरोकार के माध्यम से कोर्ट मे कानुनी कार्यवाही करता है ।पैरोकार   

6. भूमि बिक्रि
कार्य प्रणालीजिम्मेवारियांकार्य समयदस्तावेज (फार्म)दस्तावेज फार्म न0
1.
नगर निगम की कोई भी भूमि सरकार की स्वीकृति उपरान्त उच्च खुली बोली द्वारा या अलाट करके बेची जाती है ।आयुक्त सरकारी अनुमति पत्र 
2.
भूमि बेचने की कीमत सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा निर्धारित की जाती है ।गठित कमेटी   
3.
दर निर्धारित करने के बाद बिक्रि या अलाट करने से पहले उच्च अधिकारियो की अनुमति उपरान्त एक निर्धिरित तिथि तय करके उसे अखबारो मे विज्ञापन कराया जाता है ।भू-अधिकारीनिर्धारित तिथिविज्ञापन फार्म 
4.
बोली लगाने वाले आवेदक को एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होता है तथा सक्ष्म अधिकारी के सम्मुख खोली बोली लगानी होती है जिसके लिये एक निर्धारित राशि पहले जमा करानी होती है ।भू-अधिकारी
भूमि लिपिक
...सम...निर्धारित प्रारूप 
5.
सभी आवेदनो को एक रजिस्टर मे दर्ज किया जाता है तथा सबसे उचीं बोली वाले के नाम बोली छोड दी जाती है ।सक्ष्म अधिकारी एवं भूमि लिपिक...सम...आवेदन रजिस्टर 
6.
विज्ञापन मे रखी गई शर्तो अनुसार बेचे गये प्लाट/जमीन की राशि विज्ञापन मे दर्शाई गई शर्तो अनुसार जमा कराई जाती है।खजांचीनिर्धारित समय  

7. अस्थाई अतिक्रमण
कार्य प्रणालीजिम्मेवारियांकार्य समयदस्तावेज (फार्म)दस्तावेज फार्म न0
1.
भू-अधिकारी के बाजार के दौरे के समय जिन दुकानदारो ने अपनी दुकानो के आगे सडक पर सामान रखा होता है, ऐसे अतिक्रमण का मौके पर चालान भी काटा जाता है एवं सामान भी जब्त किया जा सकता है ।भू-अधिकारीदैनिकचालान फार्म 
2.
इस प्रकार के अतिक्रमण का अधिकतम जुर्माना 500 रू0 होता है जो रसीद काटकर वसूल किया जाता है ।लाईसेंस लिपिकदैनिकजी-8 
3.
अतिक्रमण के जुर्माने की काटी गई रसीद के पैसे तुरन्त निगम के खजान्ची के पास जमा करा दिये जाते है ।लाईसेंसप्रति दिन  
4.
यदि कोई दुकानदार जुर्माना नही भरता है तो उसका चालान पैरोकार के माध्यम से कोर्ट मे पेश कर दिया जाता है ।भू-अधिकारी एवं पैरोकारप्रति दिन  

8. निगम के आधीन म्युनसिपल हाल, ग्राउण्ड, पार्क एंव काम्युनिटी सेन्टर
कार्य प्रणालीजिम्मेवारियांकार्य समयदस्तावेज (फार्म)दस्तावेज फार्म न0
1.
निगम के आधीन म्युनसिपल हाल, ग्राउण्ड, पार्क एंव काम्युनिटी सेन्टर को एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन देकर बुक कराया जा सकता है ।लाईसेंस लिपिकप्रत्येक कार्यदिवसफार्म न0 
2.
आवेदन को एक रजिस्टर मे दर्ज किया जाता है ।लाईसेंस लिपिकप्रति दिनआवेदन रजिस्टर 
3.
आवेदन को भू-अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।भू-अधिकारीएक दिन  
4.
भू-अधिकारी के बाद कार्यकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।कार्यकारी अधिकारीदो दिन  
5.
इसके बाद आवेदन को सयुंक्त आयुक्त एवं आयुक्त महोदय के पास स्वीकृति हेतु भेज दिया जाता है ।सयुक्त आयुक्त एव आयुक्ततीन दिन  
6.
उच्च अधिकारियो की स्वीकृति उपरान्त एक रजिस्टर मे दर्ज करके आवेदक से निर्धारित फीस ले ली जाती है ।लाईसेंस लिपिकएक दिनआवेदन रजिस्टर एवं जी-8 
7.
निर्धारित फीस की रीसद के बाद आवेदक को उक्त स्थान आवेदन मे मांगी गई निर्धारित तिथि के लिये बुक कर दिया जाता है ।लाईसेंस लिपिकएक दिनफार्म न0